Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U) 2025: पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया
भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्या को हल करने और सभी को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना – अर्बन (Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban) शुरू की थी। इस योजना को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा लागू किया गया है।
योजना का उद्देश्य है कि शहरी गरीबों, कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को 2022 तक “सबके लिए पक्का घर” उपलब्ध कराया जाए। योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने, खरीदने या मरम्मत/विस्तार के लिए सस्ती दर पर होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एक प्रमुख सरकारी मिशन है जिसके तहत स्लम एरिया पुनर्विकास, किफायती आवास, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और लोन सब्सिडी (CLSS) जैसी सुविधाएं दी जाती हैं।
योजना के अनुसार –
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सभी पात्र शहरी परिवारों को आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
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योजना का दायरा भारत के सभी शहरी क्षेत्रों तक है, जिसमें स्टैच्यूटरी टाउन, नोटिफाइड प्लानिंग एरिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्पेशल एरिया अथॉरिटी शामिल हैं।
Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban के लाभ
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स्लम पुनर्विकास (Slum Rehabilitation): स्लम एरिया के लोगों को निजी डेवलपर्स के सहयोग से पक्का घर उपलब्ध कराना।
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किफायती आवास (Affordable Housing) CLSS के माध्यम से:
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EWS: वार्षिक आय ₹3 लाख तक, घर का आकार 30 वर्गमीटर।
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LIG: आय ₹3–6 लाख, घर का आकार 60 वर्गमीटर।
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MIG-1: आय ₹6–12 लाख, घर का आकार 160 वर्गमीटर।
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MIG-2: आय ₹12–18 लाख, घर का आकार 200 वर्गमीटर।
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पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP): EWS परिवारों के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रति घर वित्तीय सहायता।
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व्यक्तिगत घर निर्माण / मरम्मत: EWS श्रेणी के लिए व्यक्तिगत घर बनाने या सुधारने हेतु सहायता।
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लोन ब्याज सब्सिडी (Credit Linked Subsidy): घर बनाने या खरीदने के लिए लिए गए लोन पर ब्याज में सब्सिडी।
पात्रता (Eligibility)
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परिवार निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में होना चाहिए:
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EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): आय ₹3,00,000 तक।
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LIG (निम्न आय वर्ग): आय ₹3–6 लाख।
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MIG-1 (मध्यम आय वर्ग 1): आय ₹6–12 लाख।
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MIG-2 (मध्यम आय वर्ग 2): आय ₹12–18 लाख।
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परिवार का कोई भी सदस्य भारत में पहले से पक्का घर का मालिक नहीं होना चाहिए।
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परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
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परिवार पहले किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ नहीं ले चुका होना चाहिए।
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परिवार जिस शहर/कस्बे में रहता है, वह शहर योजना के तहत कवर होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए:
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PMAY-Urban की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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Citizen Assessment पर क्लिक करें।
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“For Slum Dwellers” या “Benefits under other 3 Components” में से अपनी श्रेणी चुनें।
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आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और आगे बढ़ें।
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आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें (नाम, मोबाइल, पता, आय, बैंक विवरण आदि)।
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दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें।
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आवेदन पूरा होने के बाद प्रिंट निकाल लें।
ऑफलाइन आवेदन:
निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
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आधार कार्ड नंबर / एनरोलमेंट आईडी
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आय प्रमाण पत्र / शपथ पत्र
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पहचान व निवास प्रमाण (PAN, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस)
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अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण (यदि लागू हो)
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राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र
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EWS / LIG / MIG प्रमाण पत्र
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वेतन पर्ची (Salary Slips)
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आयकर रिटर्न (ITR)
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संपत्ति का मूल्यांकन प्रमाण पत्र
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बैंक खाता विवरण
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शपथ पत्र कि परिवार के पास पहले से पक्का घर नहीं है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या हर कोई इस योजना का लाभ ले सकता है?
👉 नहीं, केवल EWS, LIG और MIG श्रेणी के शहरी परिवार पात्र हैं।
Q2. क्या इस योजना के तहत स्लम क्षेत्र के लोगों को भी घर मिल सकता है?
👉 हाँ, स्लम पुनर्विकास इस योजना का प्रमुख हिस्सा है।
Q3. क्या पहले से घर होने पर आवेदन कर सकते हैं?
👉 नहीं, अगर परिवार का कोई भी सदस्य पहले से पक्का घर का मालिक है तो वह पात्र नहीं है।
Q4. आवेदन कहाँ करें?
👉 PMAY-Urban Portal या UMANG App से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्रोत और संदर्भ (Sources & References)
✍️ लेखक: Citizen Jankari टीम
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